जी.एस.टी में बकाए व्यापारियों पर डिप्टी कमिश्नर ने लगाया मरहम
1 min readजी.एस.टी में बकाए व्यापारियों पर डिप्टी कमिश्नर ने लगाया मरहम
बकायेदार व्यापारियों को सिर्फ जमा करना है मूलधन
सुलतानपुर

वर्ष 2017,18,19,20 में जी. एस.टी में कर बकाए होने पर न जमा करने वाले व्यापारियों के प्रति डिप्टी कमिश्नर सुल्तानपुर ने राहत का फार्मूला बताया है, 31मार्च तक बकायेदार आवेदन करके धारा- 73 का लाभ ले सकते है,जिसमें व्यापारियों को सिर्फ मूलधन जमा करना होगा बाकी विभाग ब्याज और अर्थदंड को माफ करने योजना बताई है,वही जिन व्यापारियों का मामला न्यायालय में है उनको S.P.L 02 दाखिल करने के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा,वही कर चोरी करने वाले व्यापारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा जिनके ऊपर धारा – 74 की कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है।
