शिक्षा कारोबारी अवधेश सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं जाल शाज का परिवाद दर्ज
1 min readशिक्षा कारोबारी अवधेश सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं जालशाज का परिवाद दर्ज
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिवक्ता पवन पांडे ने शिक्षा कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने हेतु न्यायालय में किया था आवेदन
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों का माना आधार और परिवाद दर्ज कर सुनवाई हेतु 18 फरवरी की तारीख की मुकम्मल
मिल्कीपुर अयोध्या
खंडासा थाना क्षेत्र के अमावस सूफी रामनगर निवासी एवं जिले के चर्चित शिक्षा कारोबारी अवधेश कुमार पुत्र हरिशंकर निवासी अमावा सूफी थाना खण्डासा जनपद अयोध्या सहित दो ज्ञात और चार अज्ञात के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पंजीकृत हो गया है। न्यायालय ने शिक्षा कारोबारी पर धोखाधड़ी, जालसाजी, कूट रचना व आपराधिक खडयंत्र की गंभीर अपराधिक धाराओं में परिवाद दर्ज करते हुए कानूनी शिकंजा कस दिया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता व भारत सरकार के पूर्व सीजीसी रहे पवन पांडेय की शिकायत व बहस पर न्ययालय ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का अयोध्या आदेश दे दिया है। जिसमें आगामी 18 फरवरी को सुनवाई होना सुनिश्चित किया गया है। बताते चलें कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिवक्ता पवन पांडे ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय फैजाबाद के यहां वाद संख्या 44/2023 पवन कुमार पांडे बनाम राम लगन के तहत वाद प्रस्तुत किया था। जिसमें उन्होंने अवधेश कुमार शुक्ला पुत्र हरिशंकर शुक्ला एवं उनके सहयोगियों नंदकुमार मिश्रा पुत्र शुभकरण मिश्रा व चार अन्य सहयोगियों मिली मददगारों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के अग्रसारण में राम लगन मिश्रा पुत्र रामदुलारे को साजिश तौर पर हमराह करके उनके फर्जी बा को रचित पता सृजित करके धोखाधड़ी जालसाजी करते हुए झूठा शपथ पत्र तैयार करने का आरोप लगाया था। वादी मुकदमा द्वारा आरोप लगाया गया कि क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर के यहां फर्जी हस्ताक्षर एवं कुतर्चित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो अवधेश कुमार पुत्र हरिशंकर शुक्ला के हस्तलेख में प्रस्तुत किया गया था। शिकायतकर्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एसएसपी अयोध्या को दिए गए प्रार्थना पत्र की फोटो कॉपी निर्वाचक नामावली व खाता विवरण की फोटो कॉपी प्रस्तुत किया। थाने की आख्यानुसार आवेदक पवन कुमार पांडे पुत्र राम लखन पांडे के प्रार्थना पत्र की जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि आवेदक पवन कुमार पांडे उपरोक्त के विरुद्ध अवधेश कुमार शुक्ला पुत्र हरिशंकर शुक्ला द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 457/2019 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 471, 386 406, 506 आईपीसी बनाम पवन कुमार पांडे पुत्र राम लखन पांडे के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है आवेदक पवन कुमार पांडे द्वारा पेशबंदी में प्रार्थना पत्र दिया गया है थाना स्थानीय के रजिस्टर के अवलोकन करने पर आवेदक के प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत होना नहीं पाया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें आवेदक द्वारा समस्त सच न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई जिसके आधार पर न्यायालय ने मामले में विवेचना कराए जाने का आधार पर्याप्त नहीं माना। न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र पर परिवार दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए और आगामी 18 फरवरी 2025 मामले में अग्रिम सुनवाई हेतु तिथि सुनिश्चित की गई है।


