कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
1 min readअयोध्या।
जनपद में चार साल पहले थाना खंडासा क्षेत्र में नव विवाहिता पत्नी की हत्या करने के दोषी करार पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम प्रेम प्रकाश ने मंगलवार को भरी अदालत में सुनाया है।अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना थाना खंडासा क्षेत्र के सरौली गांव की है। थाना रुदौली क्षेत्र के रसूलपुर खुर्द निवासी स्वामीनाथ ने अपनी पुत्री सविता की शादी सरौली गांव के बेचू राम के लड़के सूरज के साथ 14 मई, 2019 को की थी। शादी में दिए दान-दहेज से सविता की सास फूला देवी, ननद रूपा, ससुर बेचूराम व पति खुश नहीं थे। उनकी पुत्री को तरह-तरह से प्रताड़ित करते थे। 23 मई, 2019 को सुबह आठ बजे सूरज ने फोन करके सविता के फांसी लगाने की सूचना दी। मृतका के पिता की तहरीर पर थाना खंडासा में पति, सास-ससुर व ननद के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।विवेचना ने बेचूराम व फूला देवी का नाम हटाते हुए पति सूरज व ननद रूपा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अभियोजन पक्ष से 10 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पति सूरज को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने घटना को अमानवीय और गंभीर प्रकृति का पाते हुए दोष सिद्ध पति सूरज को आजीवन कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। जुर्माने की 80% धनराशि पीड़िता के माता-पिता को देने का आदेश दिया है। वहीं, घटना की सह आरोपी ननद के किशोर अपचारी होने से उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय में लंबित