मुर्दा का बयान दर्ज करने के आरोपी दरोगा राहुल पांडेय हुए सस्पेंड
1 min readविवेचना में मुर्दा का बयान दर्ज करने के आरोपी दरोगा राहुल पांडेय हुए सस्पेंड
अयोध्या।
जनपद के खंडासा थाने में तैनात रहे एक दरोगा पर मुकदमे की विवेचना में लापरवाही करना महंगा पड़ गया है। एसएसपी अयोध्या राजकरन नैय्यर ने मामले का संज्ञान लेते हुए लापरवाही के आरोपी दरोगा उपनिरीक्षक राहुल पाण्डेय को निलंबित कर दिया है।
बताते चलें कि खण्डासा थाना क्षेत्र के इछोई गांव निवासी अधिवक्ता पवन पाण्डेय ने 2 जुलाई 2019 को खण्डासा पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि इच्छोई पूरे रजऊ मिश्र गांव निवासी नन्द कुमार मिश्र पुत्र शुभ करन मिश्र मेरे कब्जे वाले गाटा संख्या 1087 के तीन बीघे जमीन में बोई अरहर की जुताई कर दी थी। पीड़ित पवन पाण्डेय की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 जुलाई 2019 को मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया था।
मुकदमे की विवेचना कर रहे उप निरीक्षक राहुल पाण्डेय द्वारा की गई। जहां विवेचक ने दौरान पर्चा नंबर 5 में बतौर साक्षी राम अचल दुबे पुत्र शंभू दत्त का बयान अंतर्गत धारा 161 दर्ज किया गया है। उस भूमि की षष्ठ वार्षिक खतौनी का अवलोकन किया। खतौनी के मुताबिक दर्ज किए गए साक्षी राम अचल दुबे मृतक हो चुके थे।
जिसके साक्ष्य स्वरूप षष्ठ वार्षिक खतौनी संलग्न पत्रावली है। जिसमें राम अचल दुबे को मृतक होने की स्थित में उनके सगे बेटे रमाकांत दुबे को उनका जायज वारिस मानते हुए उनके नाम दाखिल खारिज का उल्लेख किया गया है।
अधिवक्ता पवन पाण्डेय ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 (2) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करने के लिए 2 जुलाई 2024 को थाना खण्डासा पुलिस को तहरीर दिया। लेकिन अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हो सका है। उधर शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच एसएसपी ने जांच एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर को सौंप दिया। इसके बाद एसपी ग्रामीण द्वारा मामले की जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने कोतवाली नगर में तैनात उप निरीक्षक राहुल पाण्डेय को सस्पेंड कर दिया है।
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्विनी कुमार ने बताया कि उपनिरीक्षक राहुल कुमार पाण्डेय को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है।