अपंजीकृत फर्जी स्टांप पेपर का कागज बनाकर जमीन हड़पने का प्रयास, मुकदमा दर्ज
1 min readदोस्तपुर के थाना क्षेत्र के मकराहा खुर्द मे स्थित आर्यावरात चावल उधोग प्राइवेट लिमिटेड को ₹20 के अपंजीकृत फर्जी स्टांप पेपर का कागज बनाकर जमीन हड़पने का प्रयास
फर्जीवाड़ा करने के मामले में दर्ज हुआ अपराधियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा
सुल्तानपुर/ दोस्तपुर
मामला दोस्तपुर नगर पंचायत के निवासी फूलचंद द्वारा मकरहा खुर्द गांव में एक राइस मिल को ₹20 के फर्जी स्टाम्प पेपर पर लेने का दावा किया गया जो की रजिस्टार ऑफ कम्पनीज कानपुर से ख़ारिज हो गया बाद इसके माननीय सिविल न्यायालय सुलतानपुर में वाद दायर किया जो की माननीय न्यायलय (प्रवर खंड) सुलतानपुर द्वारा यह कह कर ख़ारिज कर दिया गया की ₹20 के अपंजीकृत स्टाम्प पेपर पर मुकदमा चलाने योग्य नही है। बाद इसके फूलचंद ने माननीय जिला जज के यहा अपील दायर किया जिसे जिला जज ने मुकदमा को एडमिट कर गुड़ दोष के आधार पर फैसला करने को कहा बाद इसके दूसरा पक्ष ( हरिओम सेठ ) ने माननीय उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट लखनऊ) में जिला जज के आदेश के खिलाफ अपील किया जिसमे माननीय न्यायलय ( हाई कोर्ट लखनऊ ) द्वारा जिला जज के आदेश को ये कहते हुए स्टे किया की 20 रुपए के अपंजीकृत स्टाम्प पेपर ना कोई जमीन बैनामा हो सकता है और ना ही कोई मुकदमा चलाया जा सकता है बावजूद इसके हरिओम सेठ को अपनी जमीन पे बने बॉउंड्री वाल के मरमत करने से फूलचंद व कुछ पेशेवर साथियो द्वारा मरमत कार्य को रोका जा रहा है आपको मालूम हो की इसी 20 रुपए के स्टाम्प पे फूलचंद आदि के खिलाफ धारा 419,420,468,471,465,506 मे मुकदमा ( FIR) थाना दोस्तपुर में पंजीकृत है, जबकि यहां मामला गंभीर विषय है। क्योंकि जो आर्यावर्त चावल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी असली मालिक हरिओम सेठ व उनकी पत्नी किरन देवी निवासी बहबल टोला नगर पंचायत दोस्तपुर को टूटे हुए बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य करने से जबरन रोका जा रहा है।जब कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट आदेश दिनांक- 21-11-2022 को जिला जज सुलतानपुर सिविल अपील नम्बर 55/2018 को 20 रुपयें के स्टांप पर हुये गलत मुकदमा चलाने के आदेश को स्टे कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ अपील नम्बर 27/2023 हरिओम आदि वनाम फूल चन्द आदि में स्टे किया है। पीड़ित शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है।