October 27, 2026

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सीओ सिटी की गाड़ी पर फायरिंग-पथराव मामले में आरोपी को 5 साल की जेल, 10 हजार का जुर्माना,

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धौलपुर, राजस्थान

सीओ सिटी की गाड़ी पर फायरिंग-पथराव मामले में आरोपी को 5 साल की जेल, 10 हजार का जुर्माना,

2018 में अवैध चंबल बजरी कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुआ था हमला, न्यायालय ने सुनाया फैसला,.

धौलपुर,
धौलपुर में तत्कालीन सीओ सिटी की सरकारी गाड़ी पर जानलेवा हमला करने के आठ साल पुराने मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश गोपाल सैनी ने आरोपी दिनेश पुत्र गब्बर सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला 27 मार्च 2018 की अलसुबह का है। तत्कालीन सीओ सिटी अवैध चंबल बजरी कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस जाब्ते के साथ सरकारी वाहन से गश्त पर निकले थे। इसी दौरान वॉटर वर्क्स चौराहे से आगे जाहिद ढाबे के पास अवैध बजरी निकासी करने वालों ने सीओ सिटी की गाड़ी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग और पथराव कर दिया। हमलावरों ने सरकारी वाहन में भी तोड़फोड़ की थी।
घटना के संबंध में मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने जांच और अनुसंधान किया। अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार के अनुसार, पुलिस ने अनुसंधान के बाद दिनेश पुत्र गब्बर सिंह निवासी बरेला पुरा, महेश पुत्र राम अख्तियार निवासी देव का पुरा और वीरेंद्र उर्फ वीर पुत्र रामोतार निवासी पायलेन का पुरा, मोरोली के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दिनेश को जानलेवा हमले के मामले में दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले के दूसरे आरोपी महेश को पहले ही सजा हो चुकी है, जबकि तीसरे आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरे की मृत्यु हो चुकी है।

विजय कुमार शर्मा ब्यूरो

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