हत्या के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास,10 हजार रुपये के अर्थदंड
1 min readहत्या के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास
अपर सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनाया फैसला, साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित
धौलपुर।
करीब साढ़े 4 साल पुराने हत्या के एक प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनवाई करते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामला धौलपुर जिले के मनियां थाना क्षेत्र का है, जहां जून 2021 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के एपीपी मुकेश सिकरवार ने बताया कि मनियां थाने में जून 2021 में पुराना रिसाला आरएसी रोड धौलपुर निवासी मनोज ठाकुर पुत्र राधेश्याम ने अपने भाई विनोद की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें मनोज ने बताया कि 5 जून 2021 को बरेथा मुरैना हाल निवास गणेशपुरा मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला संजय पुत्र केशव सिंह उसे बस पर ड्राइवरी के लिए दिल्ली ले गया। उस दौरान कोरोना के चलते 2 दिन बसें किसी कारणवश बंद रहीं। उसके बाद 7 जून 2021 को दिल्ली से धौलपुर आ रहे थे।
इसी दरमियान मनियां थाना क्षेत्र में अस्पताल से थोड़ा आगे संजय ने बस चलाने की जिद की, जबकि वह काफी नशे में धुत था। परिवादी मनोज ने बताया कि मेरे भाई विनोद ने शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए संजय से मना किया, जिस पर उसने विनोद को लात मारी और लोहे की छड़ से हमला कर दिया। विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अन्य साथियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के बाद मनियां थाना पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया।
इसी प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के न्यायाधीश राकेश गोयल ने बुधवार 25 फरवरी 2026 को सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर संजय पुत्र केशव सिंह बरैथा मुरैना हाल निवास गणेशपुरा मुरैना मध्यप्रदेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
।।धौलपुर राजस्थान से विजय शर्मा की रिपोर्ट।।

