गैंगस्टर कोर्ट ने एसओ कूरेभार को व्यक्तिगत रूप से किया तलब,लापरवाही बरतने का मामला
1 min readफरार आरोपी के खिलाफ जारी कार्यवाही का अनुपालन कराने में लापरवाही बरतने का मामला
अदालत ने तलब कर मांगा स्पष्टीकरण,प्राचीनतम श्रेणी में चिन्हित केस के ट्रायल में बाधा पड़ने पर कोर्ट का कड़ा रुख
सुल्तानपुर।
हत्या के प्रयास एवं गैंगस्टर एक्ट के आरोप से जुड़े 22 साल पुराने मामले में कई पेशियों से फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट के साथ फरारी की भी कार्यवाही जारी किया,लेकिन थाना प्रभारी कूरेभार रवींद्र कुमार सिंह के जरिए कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने उनकी लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए 30 सितम्बर के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। अदालत ने कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण पेश करने का आदेश दिया है।
कूरेभार थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक कुमार तिवारी ने चार अगस्त 2003 को अयोध्या जिले के इनायतनगर के धुरेहता निवासी आरोपी राजीव उर्फ राजू दूबे व अयोध्या जिले के गोसाईगंज थाने के राजापुर सरैया निवासी कृष्ण कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह समेत अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई थी। वर्तमान समय में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट राकेश पांडेय की अदालत में आरोपी राजीव उर्फ राजू दूबे व कृष्ण कुमार सिंह के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। मामले में आरोपी कृष्ण कुमार सिंह कई पेशियां से गैरहाजिर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रायल बाधित हो रहा है। इस मामले में अदालत ने आरोपी कृष्ण कुमार सिंह के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट व फरार घोषित करने की कार्रवाई का आदेश जारी किया था,यहां तक कि अयोध्या जिले के रहने वाले उनके जमानदर राममूरत सिंह व श्रीराम के खिलाफ भी नोटिस जारी की गई। मामले में फरार चल रहे आरोपी कृष्ण कुमार सिंह के खिलाफ जारी कार्रवाई पर तमिला के लिए थाना प्रभारी को जिम्मेदारी सौंप गई, लेकिन उनके जरिए मामले की कार्रवाई में लापरवाही बरती जा रही है। अदालत ने उनकी इस लापरवाही पर कड़ा रूख अपनाते हुए 30 सितम्बर के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

