March 30, 2026

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कूटरचित दस्तावेज के सहारे हिस्से से अधिक भूमि का करवाया गया बैनामा

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जमीन फर्जीवाड़ा मामले में चार आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

कूटरचित दस्तावेज के सहारे हिस्से से अधिक भूमि का करवाया गया बैनामा

क्रेता विक्रेता समेत दो गवाहों पर मुक़दमा दर्ज

क्रेता मगन बिहारी तिवारी इनकम टैक्स विभाग में है कार्यरत,इसी रसूख के चलते किया फर्जीवाड़ा

गोंडा।

जिले के थाना कोतवाली करनैलगंज में जमीन फर्जीवाड़ा, हड़पने के एक सनसनीखेज मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,गोंडा के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गीता देवी निवासिनी बमडेरा थाना कटरा बाजार ने निष्कांत, मगन बिहारी, ठाकुर प्रसाद और कृष्ण मोहन पर अपनी जमीन को कूटरचित दस्तावेजों के जरिए हड़पने का आरोप लगाया है। मामला ग्राम सर्वागपुर, थाना कटरा बाजार में स्थित गाटा संख्या 622/2.8980 हेक्टेयर (7.16 एकड़) की जमीन से जुड़ा है। गीता देवी के अनुसार उनकी माता श्यामा देवी उर्फ जयन्ती देवी के जमीन का बंटवारा अपर जिला जज गोंडा की कोर्ट में एक मुकदमें के तहत हुआ था। इस समझौते के आधार पर श्यामा देवी को 1 एकड़, जबकि गीता देवी व उनकी बहनों चन्द्रप्रभा, लल्ली देवी और निराजली को शेष बची भूमि में बराबर बराबर हिस्सा मिला। निराजली ने अपने हिस्से में से 0.40 डिस्मिल जमीन साधना को बेच दी थी। उनकी मृत्यु के बाद बची 1.14 एकड़ जमीन उनके तीन पुत्रों निष्कांत, विजय कुमार और प्रदीप कुमार में बराबर बंटी,यानी प्रत्येक को 38 डिसमिल मिला। आरोप है कि निष्कांत ने अपने हिस्से (0.38 डिस्मिल) से अधिक यानी 60 डिस्मिल जमीन का कूटरचित बैनामा 5 अप्रैल 2025 को मगन बिहारी के नाम कर दिया,जिसमें विक्रेता ने अपने हिस्से से 0.22 डिस्मिल ज्यादा भूमि बैनामा कर दिया। इसकी शिकायत गीता देवी ने जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों से की। जवाब में, आरोपियों ने तहसील कर्नलगंज में 15 अप्रैल 2025 को एक शुद्धि पत्र लिखवाया,जिसमें 0.38 डिस्मिल के बजाय 0.47 (0.09 डेसीमल अधिक) का बैनामा कायम रखा। उसने इसे बेईमानी और अवैध करार देते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा को 19 मई 2025 को रजिस्टर्ड डाक और व्यक्तिगत रूप से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र दाखिल किया। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली करनैलगंज में निष्कांत निवासी रामपुर बनघुसरा, बलरामपुर, मगन बिहारी, ठाकुर प्रसाद और कृष्णमोहन निवासी मौजा मैजापुर, गोंडा के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4) (धोखाधड़ी), 319(2) (ठगी), 338 (कूटरचना), 336(3) (कूटरचित दस्तावेज तैयार करना), और 340(2) (कूटरचित दस्तावेज का उपयोग) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। बताया जाता है कि क्रेता मगन बिहारी तिवारी इनकम टैक्स विभाग में तैनात हैं जो अपने रसूख के बल पर फर्जीवाड़ा कर चुके हैं। तो वहीं गवाह ठाकुर प्रसाद तिवारी इससे पहले भी जालसाजी के माध्यम से पेंशन बंधवाने के नाम पर सर्वांगपुर के रहने वाले बुज़ुर्ग की जमीन को बैनामा करवा चुके हैं।

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