जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने बताया कि जनपद अयोध्या के अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्प संख्यक वर्ग को छोड़कर) के सभी व्यक्तियों तक उक्त योजना की जानकारी पहुँच सके एवं पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे सभी व्यक्ति योजना से लाभान्वित हो सके। योजना की पात्रता की शर्ते एवं मुख्य बातें हैः-यह योजना अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियो के लिए संचालित की जाती है जिनकी ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 1,00000/ रू0 (एक लाख रू0) से अधिक न हो। इस योजना का लाभ जनपद को उपलब्ध बजट तक प्रथम आवक प्रथम पावक सिद्धान्त के आधार पर दिया जाता है। अन्य पिछडे वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित है उनको इस योजना का लाभ देय नहीं इस योजना का लाभ एक व्यक्ति के अधिकतम दो पुत्रियों हेतु प्रति पुत्री रू0 20000/ की दर से देय है। इस योजना हेतु ऑनलाइन पुत्री के माता पिता में ही किसी एक के द्वारा ही किया जायेगा। माता पिता अथवा उनमे से किसी एक के जीवित होने की स्थिति में पुत्री द्वारा स्वयं के लिये किया गया आवेदन अमान्य होगा। माता एवं पिता दोनों के अजीवित होने की स्थिति में आवेदन अभिभावक द्वारा किया जा सकता है। शादी की तिथि तक पुत्री की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 03 माह पूर्व एवं 03 माह बाद तक उसी वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक एवं उसकी पुत्री का आधार नम्बर अनिवार्य है। दोनो आधार से कोई चालू मोबाइल नम्बर लिंक होना चाहिए जिस पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो। आधार से लिंक मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त कर प्रमाणीकरण के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक का आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड/प्रमाण पत्र एवं आवेदक के नाम से/संयुक्त नाम से खुले बैंक खाता का पास बुक अनिवार्य है। पुत्री के नाम से खुले बैंक खाता से किये गये आवेदन इस योजना हेतु अमान्य है। आनलाइन आवेदन निर्धारित वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर ही किये जा सकते है। अन्य माध्यम या किसी अन्य वेबसाइट के माध्यम से किये गये आवेदन इस योजना हेतु अमान्य है। आनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट करने के उपरांत उसका प्रिंट आउट सभी संलग्नकों के साथ ग्रामीण क्षेत्र हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्र हेतु सम्बन्धित तहसील कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। जनपद अयोध्या के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिनको नगर पंचायत भदरसा, कुमारगंज, माँ कामाख्या, नगर पालिका परिषद रूदौली एवं नगर निगम अयोध्या में शामिल कर लिया गया है उनसे सम्बन्धित आवेदक अपने से सम्बन्धित नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ही ऑनलाइन आवेदन करे। उक्त हेतु वेबसाइट पर आवश्यक संशोधन/अपडेट करने की कार्यवाही की जा चुकी है। ऐसे आवेदको द्वारा उनके पूर्व के ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत किये गये ऑनलाइन आवेदन अमान्य होगे। ऐसे आवेदक जो दिव्यांग है अथवा निराश्रित महिला है को इस योजना के अंतर्गत वरीयता प्रदान की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन किसी भी जन सुविधा केन्द्र, साइबर कैफे, व्यक्तिगत स्मार्ट फोन से किया जा सकता है। उक्त जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अयोध्या श्री जय नाथ गुप्ता ने दी है।
अयोध्या 01 अगस्त 2024 (सूचना विभाग)ः-क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अयोध्या श्री चंचल मिश्रा ने बताया कि खेल निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में प्रदेश में विभिन्न जनपदों/मण्डलों में स्थापित 37 स्पोर्ट्स हॉस्टल में उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत 40 अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मानदेय रु0 1.50 लाख प्रतिमाह पर हॉकी, तैराकी, वॉलीबाल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबाल, बैडमिन्टन, टेबुल टेनिस, बास्केटबाल, कबड्डी, कुश्ती, बाक्सिंग, हैण्डबाल, एवं जूडो खेल में रखा जाना है। उक्त के कम में प्रदेश/जनपद के उन अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सूचित किया है, जो प्रशिक्षण देने के इच्छुक हैं तथा जिन्होने अन्तर्राष्ट्रीय खेलों जैसे-ओलम्पिक गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एवं वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप (प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित होने वाली) में प्रतिभाग किया हो, को योग्य माना जायेगा। उपरोक्त प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को वरीयता दी जायेगी अथवा पद्मश्री, खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचन्द पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी/प्रशिक्षक अथवा ऐसे प्रशिक्षक जिन्होने ओलम्पिक गेम्स, विश्वकप/एशियन गेम्स/कामनवेल्थ गेम्स में सम्मिलित भारतीय टीम को प्रशिक्षण दिया हो को योग्य मानते हुए प्रशिक्षण हेतु आबद्ध किये जाने की कार्यवाही की जानी है। अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशिक्षकों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इच्छुक अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षक उ0प्र0 के समस्त जनपदों के जिला खेल कार्यालयों अथवा मण्डल स्तर पर क्षेत्रीय खेल कार्यालयों से निर्धारित प्रोफार्मा प्राप्त कर जिला खेल कार्यालयों पर 03 प्रतियों में अथवा क्षेत्रीय खेल कार्यालयों पर 02 प्रतियों में दिनांक 17 अगस्त 2024 की सायं 5 बजे तक अवश्य जमा कर दें।