गैंगस्टर की अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति किया कुर्क, गोकशी/गो तस्करी के अपराध मे लिप्त था अभियुक्त
1 min readगैंगस्टर की अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति कीमत करीब 23,90,900/- रुपयें की (पक्का मकान) कुर्क, गोकशी/गो तस्करी के अपराध मे लिप्त था अभियुक्त-
गोण्डा।
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गोकशी के अपराध में लिप्त अभियुक्त प्रमोद कुमार सिंह पुत्र अवधराज सिंह निवासी ग्राम गड़रही मौजा पूरे तेंदुआ थाना धानेपुर जनपद गोंडा द्वारा अपने अपराधिक कृत्यों से अर्जित किये गये रुपयों से बनवाये गए मकान को धारा 14(1) गिरोह बन्द अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी गोण्डा के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज व उपजिलाधिकारी सदर गोण्डा के नेतृत्व में थाना नवाबगंज व थाना धानेपुर व तहसील स्टाॅप की संयुक्त टीम द्वारा जब्तीकरण की कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियुक्त के मकान को जब्त कर सीज किया गया। जब्त किये गये मकानों की कीमत करीब 23,90,900/- रुपये है। इस कार्यवाही से गोकशी/गो तस्करी के अपराध मे लिप्त अपराधियों मे भय का माहौल व्याप्त है। गैंगस्टरों के विरुद्ध उनके द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही आगे भी निरन्तर चलती रहेगी।
पंजीकृत अभियोग
01.मु0अ0सं0 191/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधिनियम थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
कुर्की करने वाली टीम-
- उपजिलाधिकारी सदर श्री अवनीश त्रिपाठी मय प्रशासनिक टीम।
- अ0प्र0नि0 नवाबगंज राधेश्याम यादव मय टीम।
- उ0नि0 अवधेश यादव थाना धानेपुर मय टीम।