May 22, 2025

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अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा

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बांदा
कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2012 में थाना बिसंडा क्षेत्र के अजीतपारा में उधारी का पैसा मांगने पर व्यक्ति की अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा ।

विवरण – पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2012 में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि थाना बिसंडा क्षेत्र के ग्राम अजीतपारा में दिनांक 18.08.2012 को शाम 05.00 बजे तीन अभियुक्तों 1. जुगुल सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, 2. राजा सिंह पुत्र धीर सिंह व 3. सबल सिंह पुत्र रघुराज सिंह ने मिलकर गांव के ही चन्दन सिंह पुत्र देशराज सिंह की उधारी का पैसा मांगने पर अवैध तमंचे से गोली मार दी थी जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी । इस संबंध में मृतक के भाई बुद्धबिलास की तहरीर पर थाना बिसंडा पर मु0अ0सं0 255/12 धारा 307 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था जिसे घायल की मृत्यु के बाद धारा 307/34 भादवि में तरमीम किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक काशी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सम्पादित की गयी । दिनांक 06.09.2012 को अभियुक्तों जुगुल व राजा सिंह के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर के 02 अवैध तमंचे बरामद किए गए थे जिसके संबंध में थाना बिसंडा पर मु0अ0सं0 274/12 धारा 3/25 बनाम जुगुल किशोर तथा मु0अ0सं0 275/12 धारा 3/25 बनाम राजा सिंह पंजीकृत किया गया था । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन कर दिनांक 29.09.2012 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था । लोक अभियोजक श्री जयप्रकाश साहू द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी निशा पटेल तथा पैरोकार आरक्षी राजन चतुर्वेदी के अथक प्रयासों से तीनों अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ASJ-IV बांदा द्वारा आजीवन कारावास व तीनों अभियुक्तों को कुल 69 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

अभियुक्त-

  1. जुगुल सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
  2. राजा सिंह पुत्र धीर सिंह
  3. सबल सिंह पुत्र रघुराज सिंह नि0 अजीतपारा थाना बिसंडा जनपद बांदा ।
    अभियोग-
  4. मु0अ0सं0 255/12 धारा 302/34/504 भा0द0वि0 थाना बिसंडा जनपद बांदा ।
  5. मु0अ0सं0 274/12 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसंडा जनपद बांदा ।
  6. मु0अ0सं0 275/12 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसंडा जनपद बांदा ।

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