February 13, 2026

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राजनैतिक दलो के साथ बैठक का हुआ आयोजन, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के उपरांत मतदाता सूची प्रारूप किया जारी

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धौलपुर,

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में 27 अक्टूबर को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अन्तर्गत 4 नवम्बर से 11 दिसम्बर तक गणना चरण के दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण का कार्य सम्पन्न किया गया है। गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 9 लाख 17 हजार 846 थी, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। जिले की विधानसभा क्षेत्र में गणना चरण के दौरान कुल 8 लाख 69 हजार 133 मतदाताओं द्वारा अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवा दिए गए हैं, जिनका नाम 16 दिसम्बर को जारी प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर दिया गया है।
गणना चरण के दौरान 4 नवम्बर से 11 दिसम्बर तक जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ द्वारा राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेण्ट के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें बूथ क्षेत्र में अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची मय उनके कारण बीएलओ द्वारा बूथ लेवल एजेण्ट को उपलब्ध कराई गई, जिससे वे इस सूची का अवलोकन कर गणना प्रपत्रों की अप्राप्ति का कारण जान सकें तथा इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो, सुधारात्मक कार्यवाही कर सकें। इन बैठकों का बैठक कार्यवाही विवरण तथा अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची मय कारण जिले की वेबसाइट https://dholpur.rajasthan.gov.in/order/detail/226455 पर भी उपलब्ध कराई गई है।
गणना चरण के दौरान कुल 48 हजार 713 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे, जिनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाईट www.election.rajasthan.gov.in एवं जिले की वेबसाइट https://dholpur.rajasthan.gov.in/order/detail/226455 पर Accessible format में उपलब्ध है। अप्राप्त गणना प्रपत्रों में मृत 11 हजार 285 स्थायी रूप से स्थानान्तरित 28 हजार 578 अनुपस्थित 5 हजार 533, मतदाता सूची में एकाधिक स्थान पर पंजीकृत 2879 तथा अन्य 438 हैं। यह सूची मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायत मुख्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय में भी चस्पा की गई, ताकि यह आमजन, नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहे। यह उल्लेखनीय है कि 2182 मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फॉर्म 6 ऑनलाइन तथा 3295 फॉर्म-6 ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिनका नाम विहित प्रक्रिया के पश्चात मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। फॉर्म-6 प्राप्त किए जाने का कार्य इस अवधि में भी सतत रूप से जारी रहेगा। आमजन अपना फॉर्म-6 ऑनलाइन वोटर हैल्पलाइन एप अथवा वोटर सर्विस पोर्टल से भी भर सकते हैं अथवा बीएलओ को भी फॉर्म-6 मय घोषणा पत्र भरकर दे सकते हैं। जो व्यक्ति 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 अथवा 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हों, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
आयोग के निर्देशानुसार इस संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बी टी अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई।
प्रारूप मतदाता सूची की दो प्रतियाँ एक हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। उन्हें प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्तियों तथा नव मतदाता पंजीकरण हेतु फॉर्म-6 मय घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। घोषणा पत्र द्वारा आवेदक स्वयं अथवा उनके माता-पिता के नाम की गत गहन पुनरीक्षण से मैपिंग की जाती है।
इसी के साथ जिले के विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा हेतु 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का भी पुर्नगठन किया गया। पूर्व में जिले में 942 मतदान केन्द्र थे, जिनका पुनर्गठन, सुव्यथीकरण कर 132 नवीन मतदान केन्द्र सृजित हुए हैं और वर्तमान में जिले में 1074 मतदान केन्द्र हो गये हैं। इस प्रकार जिले/विधानसभा क्षेत्र में 1200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केंद्र शेष नहीं है। आयोग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत 16 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किये जाएंगे। इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में अथवा अन्यथा भी मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती है। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11बी में तैयार की जावेगी और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की जावेगी। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपतियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से साझा करेंगे। ईआरओ के निर्णय के विरूद्ध 15 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी ‘‘जिला मजिस्ट्रेट’’ को की जा सकती है तथा इस अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अगले 30 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी ‘‘मुख्य निर्वाचन अधिकारी’’ को अपील की जा सकेगी। इसके पश्चात आयोग द्वारा निर्धारित 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस अवसर पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीना, बीजेपी प्रतिनिधि डॉ. मनोज शर्मा, प्रतिनिधि आईएनसी साकेत बिहारी शर्मा, जिला अध्यक्ष बीएसपी किशन सिंह अजानिया, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी मुबीन अहमद फारूकी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान ईवीएम एवं वीवीपेट मशीन वेयर हाऊस का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया।

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