विकास प्राधिकरण ने की अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई
1 min readबांदा विकास प्राधिकरण ने की अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई
बांदा

विकास प्राधिकरण ने नरैनी रोड बांदा मेडिकल कालेज के पीछे की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। इस अवैध प्लाटिंग का निर्माण भू-स्वामी श्रीमती उर्मिला एवं श्री किशोरी उर्फ बुल्लू विक्रेता श्री अजीत गुप्ता, श्री प्रकाश मिश्रा एवं श्री राजभवन उपाध्याय द्वारा किया गया था।
प्राधिकरण ने की थी चालानी कार्यवाही
प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31.07.2025 को चालानी कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद संख्या 124/2025 योजित किया गया था एवं विपक्षी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 22.09.2025 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था।
अवैध प्लाटिंग में प्लाट न खरीदने की अपील
प्राधिकरण ने आम जन मानस से अपील की है कि किसी भी अवैध प्लाटिंग में प्लाट न खरीदें, क्योकि अवैध प्लाटिंग पर क्रय विक्रय किया जाना अपराध है जिसमें कभी भी प्राधिकरण की विधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है ।
