February 11, 2026

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पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर तत्काल दें कोषागार को सूचना :- मुख्य कोषाधिकारी

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सुलतानपुर

मुख्य कोषाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह ने समस्त पेंशनर व पारिवारिक पेंशनरों के परिजनों से अपील की है कि पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु होने पर इसकी सूचना तत्काल कोषागार को दें, क्योंकि कई मामलों में मृत्यु की सूचना न मिलने की स्थिति मे बैंक खाते में पेंशन भेजना जारी रहता है, मृत्यु तिथि के पश्चात् प्रेषित पेंशन को अनियमित भुगतान मानते हुए वसूली की कार्यवाही करनी पड़ती है। यह उनके परिजनों का नैतिक व कानूनी कर्तव्य है कि समय रहते मृत्यु की सूचना कोषागार एवं बैंक को दें। अनाधिकृत भुगतान की राशि बैंक या भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली जा सकती है।

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