February 11, 2026

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गैंग रेप के आरोपी श्यामजी मिश्र उर्फ कल्लू को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत से लगा झटका

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सुलतानपुर।

गैंगरेप आरोपी श्यामजी मिश्र उर्फ कल्लू को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत से लगा झटका। स्पेशल जज नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी के अपराध को अत्यंत घिनौना व गम्भीर मानते हुए जमानत अर्जी की खारिज। लम्भुआ थाना क्षेत्र की रहने वाली अभियोगिनी ने बीते 19 दिसम्बर की घटना बताते हुए आरोपी श्यामजी मिश्रा व सह आरोपी विकास यादव के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा

आरोप के मुताबिक घटना के समय पीड़िता के परिवारीजन गये थे किसी प्रोग्राम मे,इसी दौरान पीड़िता को अकेला देखकर आरोपियो के जरिये पीड़िता को जबरन उठाकर विकास के घर ले जाने व गैंगरेप करने तथा अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर देने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने व जान से मारने की धमकी देने का लगा है आरोप। मामले में दोनों आरोपियों को भेजा जा चुका जेल। इसी मामले में आरोपी श्यामजी मिश्र उर्फ कल्लू की तरफ से अदालत में पेश की गई थी जमानत अर्जी

जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पुलिस के जरिये रिकार्ड किये 180 -बीएनएसएस के बयान में दर्शाए गये तोड़-मरोड़ को जमानत का आधार बनाते हुए आरोपी को बताया था बेकसूर। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह ने अपराध को अत्यंत गम्भीर बताते हुए तथा दोनों आरोपियों की सक्रिय भूमिका बताते हुए जमानत पर जताया विरोध। एफआईआर तथा कोर्ट में दर्ज पीड़िता के 183-बीएनएसएस के बयान से पूरी तरीके से घटना का हो रहा समर्थन,वहीं थाने पर दर्ज हुए बयान में कुछ तोड़ -मरोड़ की बात आ रही सामने

मिली जानकारी के मुताबिक घटना के बाद गैंगरेप पीड़िता किशोरी की बिगड़ गई थी हालत। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता के घर वालो की आर्थिक कमजोरी तथा स्वयं का गांव में रसूख होने के चलते किशोरी की इज्जत से किया था खिलवाड़ और स्वयं को बचाने के लिए हर स्तर पर की थी पैरवी,फिलहाल उल्टा पड़ गया दांव। कोर्ट से लगे झटके से आरोपी श्यामजी मिश्र को मिली बड़ी सबक,अभी जेल की सलाखों में कटेगी जिंदगी

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