जिलाधिकारी के द्वारा बालू/मोरम के समस्त खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा-पत्र खनन क्षेत्रों की जांच हेतु निर्देश
1 min readबांदा

जिलाधिकारी बाँदा श्री नगेंद्र प्रताप द्वारा जनपद में बालू/गोरम के समस्त खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा-पत्र खनन क्षेत्रो की जांच हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त अनुक्रम में संयुक्त टीम द्वारा तहसील सदर में निम्नलिखित खनन पट्टो क्षेत्रो की जांच/माप की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है:-
- तहसील बाँदा स्थित ग्राम मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं०-01) कुल रकबा 17.2802 हे०, जो श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम किशन गुप्ता निवासी-14, पेट्रोल पंप के पास, गांधी नगर महोबा, तहसील व जिला महोबा के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच खान निरीक्षक बांदा, खान अधिकारी बांदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, डिप्टी कलेक्टर बांदा व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बांदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 1471 घन गी० बालू मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 2003 घन मी० बालू/गोरग का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 31,26,600/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।
- तहसील नरैनी स्थित ग्राम बरियारी के गाटा सं0-429 व 430 कुल रकबा 13.3620 हे0, जो डेस्कोन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी-128/189, के० ब्लाक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच खान निरीक्षक बाँदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नरैनी व उपजिलाधिकारी नरैनी द्वारा दिनांक 27.12.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत 2762 घन गी० बालू/गोरग का अतिरिक्त खनन / परिवहन तथा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर कुल 8281.50 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 99,39,150/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।
- तहसील बाँदा स्थित ग्राम-मरौलीखादर के गाटा सं0-333/7 का भाग (खण्ड सं0-05) कुल रकबा 23.00 हे०, जो डेस्कोन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी-128/189, के0 ब्लाक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच खान निरीक्षक बांदा, खान अधिकारी बांदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, डिप्टी कलेक्टर बांदा व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बांदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 4371.20 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 39,34,080/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।
- तहसील बाँदा स्थित ग्राम बेंदाखादर के गाटा सं0-2/4, 2/23, 2/24 व 2/28 (खण्ड सं0-03) रकबा 21.00 हे०, जो मे० पहलवान ट्रेडर्स प्रो० श्री कैलाश सिंह यादव पुत्र श्री राम वृक्ष सिंह यादव निवासी म०नं0-1095, उपहार एल्डिको उद्यान-II, रायबरेली रोड, थाना पी०जी०आई०, जिला लखनऊ के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच खान अधिकारी बांदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, डिप्टी कलेक्टर बांदा व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) बांदा की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 30.12.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 2139.55 घन मी० बालू/गोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 19,25,595/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।
