धुम्रपान निषेध जगारूकता अभियानके तहत तंबाकू का सेवन न करने की ली शपथ
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जिला अस्पताल में मरीजों व तीमारदारों को किया गया जागरूक
बांदा
जनपद में तंबाकू मनुष्य के शरीर को अन्दर से खोखला कर देता है तथा कैंसर का मुख्य कारण है। तंबाकू का प्रयोग लोग बीडी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, हुक्का तथा अन्य तरीकों से करते हैं। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। यह बातें विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर शुक्रवार को जिला पुरूष अस्पताल में अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉ. रेखा रानी ने कहीं।
अपर निदेशक ने कहा कि तंबाकू का सेवन हानिकारक होने के साथ जानलेवा भी है। आज की युवा पीढ़ी तंबाकू के खतरों के बारे में जागरूक नहीं है। इसी जागरूकता अभियान के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आरपी गुप्ता ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में हर साल लगभग 70 लाख लोग और भारत में हर दिन लगभग 2740 लोग तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों के कारण कैंसर और दूसरी बीमारियों से दम तोड़ देते हैं। सीएमएस ने अस्पताल स्टाफ, मरीज व तीमारदारों को तंबाकू का सेवन न करने की शपथ दिलाई। हस्ताक्षर अभियान भी चला।
साइक्लॉजिस्ट डॉ. लवलेश कुमार यादव ने कहा कि शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो तंबाकू के सेवन से प्रभावित न होता हो। वि के गीता निगम प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ने अस्पताल में आने वाले मरीजों को तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान बारे बताते हुए इसका सेवन न करने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर संयुक्त निदेशक डॉ. राजेश मोहन गुप्ता सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा।
शहर के डांडी का पुरवा स्थित न्यू होप नशा मुक्ति एवं पुर्नवास केंद्र में सीएमओ डॉ. एके श्रीवास्तव ने कहा कि तंबाकू के सेवन से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पडता है, नपुंसकता आ सकती है। इससे न केवल हृदय रोग बल्कि टीबी, कैंसर, लकवा, दृष्टिहिनता जैसे गंभीर रोग हो जाते हैं। नोडल अधिकारी डॉ. बीएस केसरवानी ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत दंड व जुर्माना का प्रावधान है। कोटपा की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों (होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड, कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, पार्क आदि) पर सिगरेट, बीडी या किसी अन्य ढंग से धूम्रपान पर प्रतिबंध है। कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉ. रामवीर सिंह ने बताया कि धारा 5 के तहत तंबाकू उत्पादों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से बोर्ड, टीवी, पंपलेट, स्टीकर होर्डिंग इत्यादि का विज्ञापन कराना कानूनन अपराध है। इसको अमल में लाने की जरूरत है। इस मौके पर केंद्र डायरेक्टर डॉ. वीरेंद्र सिंह, कुलसुम हाशमी, धीरेंद्र सिंह, अंकित सिंह, यशराज सिंह, शिवबाबू सिंह, रजत रावत, अरविंद पटेल सुनैना शिखा आदि उपस्थित रहे।

