न्यायालय की आदेश पर गर्जा बुलडोजर सही है या गलत
1 min readन्यायालय की आदेश पर गर्जा बुलडोजर सही है या गलत
जिसने बुलाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ,उन्ही के चहेते नेता ने उजाड़ दिया गरीब का घर,भोलानाथ सिंह
गरीब परिवार की स्थिति करतल भोजन तरुवर तर बासा, दुष्ट संग जनि दिहा विधाता
शाहगंज /जौनपुर
मामला थाना क्षेत्र अंतर्गत बीबीगंज बाजार अरगूपुर कला के रहने वाले पातिराम यादव पुत्र कलूटी यादव से जुड़ा हुआ है। गरीब असहाय लाचार परिवार है। कलूटी यादव का परिवार रेलवे क्रॉसिंग की बगल छप्पर में रहकर अपना व अपने परिवार गुजर बसर करते थे। दिनांक 16 3.2024 को समय 12:10 PM से रात्रि 11:00 तक अवैध कब्जे कब्जेदारो तांडव चलाता रहा, आसपास के लोग इस घटना से सहम गए। और पीड़ित परिवार अधिकारियों के सामने गिरगिडता रहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।, आइए ले चलते हैं घटनाक्रम की ओर, मामला पातीराम पुत्र कलूटी निवासी ग्राम अरगूपुर कला बीबीगंज में रहते थे। उसी के बगल भोला सिंह प्रबंधक शिव व्रत सिंह चिल्ड्रन विद्यालय खोल रखा है, जिसके बाद पीड़ित के खिलाफ एक मुकदमा कार्यालय तहसीलदार शाहगंज जौनपुर के धारा 134 का मुकदमा, शाहगंज न्यायालय में दाखिल किया जाता है, और वह मुकदमा गाटा संख्या 2666 ख/0.0130हे0 शाहगंज में चलाया गया। जिसमें प्रथम पक्ष भोलानाथ सिंह प्रबंधक शिव व्रत सिंह शिक्षक – प्रशिक्षण संस्थान अरगूपुर कला बीबीगंज के नाम अंकित है। जिस पर आदेश दिनांक 02-09-2023 को पतिराम पुत्र कलूटी यादव को बेदखल कर दिया जाता है। आराजी संख्या 2666ख/0.0130हे0 के आदेश नायब तहसीलदार शाहगंज कस्बा के द्वारा दिनांक-01-03-2024 को अनुपालन करने के लिए लेखपाल कानूनगो को दिया था। उसके बाद ग्राम प्रधान और लेखपाल के द्वारा पीड़ित को नोटिस दिया गया या नहीं? जिसके बाद आदेश का अनुपालन करने आए थे नायब तहसीलदार और भारी संख्या में पुलिस बल के द्वारा आदेश का अनुपालन कराया गया।
नोटिस पाने के बाद पीड़ित के द्वारा कानून की जानकारी न होने के कारण पीड़ित जौनपुर में एक सिविल न्यायालय वाद दाखिल करता है। पतिराम के बेटे के द्वारा मोतीलाल बनाम भोलानाथ सिंह प्रबंधक शिव व्रत सिंह चिल्ड्रन विद्यालय के नाम से वाद दाखिल है। पीड़ित परिवार की आंखों के सामने राजस्व कर्मी लेखपाल कानूनगो व नायब तहसीलदार एवं भारी संख्या में पुलिस के साथ जेसीबी ट्रैक्टर ट्राली और सैकड़ो की संख्या में मजदूर लेकर पीड़ित परिवार के घर में रखें सारे सामान निकाल कर बाहर फेंक रहे थे। और मकान छप्पर बर्तन चारपाई खाने पीने की घरेलू सामान सब कुछ जेसीबी चला कर तोड़ दिया और जेसीबी के साथ ट्रैक्टर ट्राली लगाकर मलबा उठाकर भर कर उठा ले गए। उसके बाद न्यू की खुदाई करके पिलान लगाकर चारों तरफ से बाउंड्री घेर दिया, यह सब मानव जैसे भूकंप आने वाला हो या बहुत तेजी की साथ आंधी आने वाली हो जिसको रोकने के लिए भोलानाथ सिंह प्रबंधक शिव व्रत सिंह चिल्ड्रन विद्यालय के द्वारा गरीब की जमीन कब्जा करने के लिए किया गया। वहीं दूसरी तरफ नोटिस में दिखाए गए सत्यता की जांच की जाए तो तहसीलदार के द्वारा पीड़ित को प्राप्त नोटिस में प्राप्त पत्रांक संख्या 004 जो अस्पष्ट है? और पीड़ित पतिराम पुत्र कलूटी निवासी ग्राम मीरपुर प्रतापपुर तहसील कादीपुर जनपद सुलतानपुर बताया गया है, और मुकदमा नंबर टी 20 18 14 36010 3 157 के अंतर्गत धारा 134 पारित दिनांक- 02-09-2023 के संबंध में अनुपालन में गाटा संख्या 2666 ख/0.0130हे0 धारा 134 से 7 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटा लेने की नोटिस दिया था यदि आपके द्वारा समयान्तर्गत अवैध कब्जा नहीं हटाया जाता है तो उपरोक्त आक्रमण बलपूर्वक हटा दिया जाएगा अनुपालन हेतु नायक तहसीलदार आदेश दिनांक -01-03-2024 पारित किया था। और उस दिनांक को अनुपालन न करके दिनांक -16-03-2024 को कराया जाता है।जो धोखाधड़ी करके जमीन को अवैध कब्जा कराया है। वहीं जब इस घटना की जानकारी मीडिया कर्मियों के द्वारा आए अधिकारियों की से बयान लेना चाहा तो बयान देने से इनकार कर दिया। और मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी नहीं थी। आखिर क्यूं?
वहीं उक्त घाटन सत्यता जानने के लिए जब पतिराम पुत्र कलूटी बीबीगंज बाजार अरगूपुर कला जौनपुर उत्तर प्रदेश पिन कोड 22 2101 दर्ज है। और अपना मकान नंबर 702 बताया है उक्त पीड़ित परिवार में मोतीलाल,,जांतिरा, राधिका, वंदना, शालिग्राम 2 बर्ष की बच्ची है।जो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। उपरोक्त आधार कार्ड नंबर के अनुसार नायब तहसीलदार द्वारा दिए गए नोटिस में पता गलत है।
प्रश्न तो फिर पीड़ित का मकान बिना जांच की कैसे गिर सकते हैं।
अजय त्रिपाठी

