February 21, 2026

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यातायात प्रभारी के द्वारा ई रिक्शा चालकों को नियमों से प्रशिक्षित कर दी हिदायत

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बांदा

जनपद में यातायात प्रभारी ऋषि देव सिंह ने ई रिक्शा चालकों को नियमों से प्रशिक्षित कर दी हिदायत
यातायात प्रभारी ऋषि देव सिंह ने अपनी टीम के साथ शहर के बाबूलाल चौराहे / कालू कुआ पर ई-रिक्शा चालक जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं ई रिक्शा की ड्राइविंग कर रहे हैं उनको ट्रैफिक के नियमों के बारे में अवगत कराया उनको ट्रैफिक के सही नियम की जानकारी दी गई और ऐसे चालक जो नाबालिग हैं उनको ई रिक्शा ना चलने की हिदायत दी गई एवं उनके परिवार वालों को बुलाकर जानकारी दी गई और बताया गया कि जो दो पहिया,तीन पहिया,चार पहिया रिक्शा आदि चालक 18 वर्ष से कम उम्र में ड्राइविंग करते वक्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है अगर वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो 25 साल की उम्र होने तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकेगा कानून के आधार पर धारा 125 के तहत कानूनी कार्यवाही का भी प्रावधान है और 25000 रूपये का जुर्माना भी तय है
तो सभी वाहन चालकों तथा इनके परिजनो से अनुरोध है की यातायात के नियमों मानकों का पालन करते हुए अपने-अपने वाहनों का का संचालन करें अन्यथा पकड़े जाने पर उपरोक्त करवाई की जाएगी। यह अभियान प्रतिदिन चलता रहेगा कभी भी किसी भी समय पर किया जा सकता है।

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